मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने धोखाधड़ी कर फर्जी रसीद देकर पैसा हड़पने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार कोपागंज थाना क्षेत्र के सोडसर गांव निवासी शिवकुमार चौहान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपी ने धोखाधड़ी कर कूटरचित रसीदें देकर नौकरी और आवास दिलाने के नाम पर पैसा हड़प लिए। मामले में आरोपी बलिया जनपद के गड़वार थाना क्षेत्र के हजौली गांव निवासी मुन्नू गौतम पुत्र पतिराम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।