मऊ। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की शुक्रवार को कासगंज जेल से वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। मामले में संज्ञान लेने के बिंदु पर उच्च न्यायालय के आदेश पर हुई सुनवाई के बाद सीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने मामले में संज्ञान लेते हुए हाजिरी के लिए 8 अगस्त की तिथि तय की। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। पहले मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर विवेचना के बाद अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
सीजेएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया था। जिसे उच्च न्यायालय ने निरस्त करते हुए पुनः संज्ञान लेने और सम्मन जारी करने के बिंदु पर सुनवाई करने का आदेश दिया था। जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपी एमएलए ने मामले में धारा 171एफ व 188 भादवि के तहत संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी करने का आदेश दिया। तथा आरोपियों की हाजिरी के लिए आठ अगस्त की तिथि तय की।