पुलिस ने विवेचना में मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। मामले में उमर अंसारी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी है। सीजेएम ने मामले में 24 जुलाई की तिथि नियत की। दूसरा मामला दक्षिण टोला क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में अभियुक्तों की हाजिरी के लिए 24 जुलाई की तिथि तय की गई है।
तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के रोड शो निकाला। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संज्ञान लेने और सम्मन जारी करने के बिन्दु पर सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपी एमएलए ने सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत की है।