कोर्ट में पेशी के लिए जाते अब्बास अंसारी
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विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव कुमार वत्स के न्यायालय में मंगलवार को अब्बास अंसारी की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण के मामले में गत 31 मई को सीजेएम द्धारा सुनाई गई सजा के विरुद्ध दाखिल अपील पर सुनवाई हुई।
इस दौरान अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह व अन्य ने बहस किया, बहस पूरी नहीं हो सकी विशेष न्यायाधीश ने मामले में बहस के लिए 26 जून की तिथि नियत किया। मामला शहर मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया।
आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी।