जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार पंचम ने हत्या के प्रयास के मामले में नामजद चार आरोपियों में एक को दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा के साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। वही तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार मऊकुबेर गांव निवासी रमेश यादव पुत्र जतिराम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें धनंजय यादव पुत्र सचितानंद, दयाशंकर पांडेय पुत्र गंगा पांडेय, सिंहासन यादव पुत्र इंदु यादव तथा मुहम्मदपुर बरहिया गांव निवासी श्रीपति राजभर पुत्र छांगुर को आरोपी बनाया गया था।