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जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले पर रोक

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मुहम्मदाबाद गोहना। मुहम्मदाबाद गोहना कस्बे के सर्जन डा. प्रवीण मद्धेशिया के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा लगाए गए एक लाख रुपये जुर्माना पर राज्य उपभोक्ता फोरम ने रोक लगा दी है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 24 दिसंबर 2014 का समय दिया है।
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मुहम्मदाबाद गोहना कस्बे के प्रेमा नर्सिंग होम के संचालक डा. प्रवीण मद्धेशिया के खिलाफ मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के कोलौरा गांव निवासी कन्हैया सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत किया था। इसमेें कुछ साल पहले हार्निया के आपरेशन के दौरान चिकित्सक द्वारा उसका गैर जरूरी शारीरिक अंग निकाल दिया जाने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने 30 अप्रैल 2014 को फैसला सुनाते हुए डा. प्रवीण मद्धेशिया को एक लाख रुपये का जुर्माना वादी कन्हैया सिंह को देने का आदेश पारित किया। जिला उपभोक्ता फोरम के इस फैसले के खिलाफ डा. मद्धेशिया ने राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील दाखिल की। अपने अपील में उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम पर बिना अपना पक्ष सुने एक पक्षीय कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। राज्य उपभोक्ता फोरम ने डा. प्रवीण मद्धेशिया की अपील को संज्ञान में लेते हुए 22 मई 2014 को जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर 2014 तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में डा. मद्धेशिया ने बताया कि जिला उपभोक्ता फोरम ने बिना उनका पक्ष सुने और बिना पूरी सुनवाई के ही एक पक्षीय फैसला जारी किया था। कहा कि राज्य उपभोक्ता फोरम से उन्हें पूरा न्याय मिलने की उम्मीद है।
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