मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बृहस्पतिवार की देर शाम गैंगस्टर एक्ट के तहत तीन आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए 95 लाख रुपये की उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने शहर कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथपुरा निवासी शबनम बानो पत्नी तनवीर आलम, दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के जमालपुरा निवासी हसीना खातून पत्नी अबू रफी आजमी, सरायलंखसी थाना क्षेत्र के सरवा निवासी बैजनाथ यादव की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किया है। इन सभी आरोपियों की कुल संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 94 लाख 51 हजार 750 रुपए है।
कुर्क होने वाली संपत्ति में अपराध द्वारा अर्जित राशि से शबनम बानो द्वारा नगर क्षेत्र के मौजा परदहां के मोहल्ला छोटी रहजनिया में मकान का निर्माण कराया गया है। इसकी कीमत 55 लाख से ज्यादा है। इसी प्रकार हसीना खातून के मौजा भट्कुआं पट्टी दयाराय में अपने नाम से भूमि का बैनामा कराया है। इसका मूल्य लगभग 38 लाख 30 हजार है। वहीं बैजनाथ यादव की बाइक को कुर्क करने के आदेश जारी किया गया है।
इस संबंध में जिला अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि जनपद को अपराध मुक्त बनाने हेतु जनपद में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अपराध द्वारा अर्जित अवैध धन से निर्मित चल एवं अचल संपत्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कुर्क की कार्यवाही जारी रहेगी।