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गैरइरादतन हत्या का प्रयास और दुराचार में पांच की जमानत खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने गैर इरादतन हत्या का प्रयास और युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुराचार करने के मामलें में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। पहले मामले के अनुसार चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के अमिरहा गांव निवासी जिला कारागार में तैनात होमगार्ड मुहम्मद जाफर अली की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई।
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इस मामले में वादी का कथन है कि 26 दिसंबर 2018 को वह तथा उसके साथ होमगार्ड रमेश यादव की ड्यूटी जिला कारागार में थी। वहां आरोपीगण बिना लाइन लगाए कैदी से मिलने जाने का प्रयास किया। जिस पर वह मना किया तो आरोपीगण ने उन्हें मारा पीटा। मामले में आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के मखना गांव निवासी सूर्यकांत सिंह पुत्र शमशेर सिंह, पिंडोहरी गांव निवासी आदित्य सिंह पुत्र रामविलास सिंह, लसरा अंजामपट्टी गांव निवासी मलजान उर्फ मलिका अहमद पुत्र मजीद तथा गाजीपुर जिले के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के नसीरपुर मडई गांव निवासी महेंद्र प्रसाद पुत्र सुकालू की ओर से अलग-अलग जमानत के लिए अर्जी दी गई।
दूसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की लड़की को शादी का लालच देकर 15 मई 2018 को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। इस दौरान एक आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी भीरा नूरीनगर वलीदपुर गांव निवासी गुफरान अहमद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। उक्त दोनों मामलों में ॉ सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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वहीं, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरनायक सिंह ने नाबालिग को बहला फसुलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के मामले में सहयोग करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। मामले में सहयोग करने के आरोपी रघुनाथपुरा मुहल्ला निवासी आफताब पुत्र रेयाज अहमद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद एडीजे ने खारिज कर दिया।
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