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हत्या के प्रयास सहित पांच मामलों में चार की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय श्री आहूजा ने हत्या का प्रयास और लूट सहित पांच मामलों में चार आरोपियों की जमानत खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने के बाद पारित किया ।
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पहला मामला हलदरपुर क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार मखना गांव निवासी शैलेंद्र कुमार सिंह पांच अक्टूबर को गैस एजेंसी से वापस अपने घर जा रहे थे। कि रास्ते में आरोपीगण ने तमंचे के वट से उनके सिर पर प्रहार कर जान से मारने का प्रयास किया। तथा दो हजार रुपया और अन्य कागजात छीन लिया। आरोपी बलिया के रसड़ा क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव निवासी आनंद प्रताप सिंह की ओर से जमानत अर्जी दी गई। जिसे खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुकदमा रणधीर यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी के अनुसार 28 अक्टूबर को डीसीएसके पी कॉलेज में पर्चा दाखिला और वापसी के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें अमरजीत जख्मी हो गया। आरोपी दक्षिण टोला क्षेत्र के रैनी गांव निवासी अमित राय पुत्र धनंजय राय की ओर से अर्जी दी गई। जिसे खारिज कर दिया। तीसरा मामला चिरैयाकोट क्षेत्र का है। कमालचक गांव निवासी उमेश कुमार पुत्र तिलकधारी दास की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 18 मार्च को बाइक से घर जा रहा था कि आरोपी ने उसका बाइक व अन्य सामान छीन लिया। आरोपी आजमगढ़ के तरवां क्षेत्र के रास्तीपुर गांव निवासी विकास पासवान पुत्र गुलाब पासवान की ओर से जमानत अर्जी दी गई। चौथा और पांचवां मामला घोसी क्षेत्र का है। दादनपुरा अहिरौली गांव निवासी संजय कुमार का ट्रैक्टर आठ अक्टूबर को चोरी हो गया। पुलिस ने चोरी हुए ट्रैक्टर को बरामद किया। वहीं हडहुआ गांव निवासी पारसनाथ सिंह का ट्रैक्टर उनके ट्यूबवेल से चोरी हो गया जिसे पुलिस ने 22 अक्टूबर को बरामद किया। दोनों मामलों में आरोपी माऊरबोझ गांव निवासी आनंद कुमार पुत्र हरिप्रसाद की ओर से दी गई जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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