घोसी। तहसील क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के पूर्व प्रधान के साथ एक महिला ने गांव के प्रधान व सेक्रेटरी के विरुद्ध अपात्रो को आवास देने,जांच में दोषी पाए जाने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न होने तथा शौचालय के लिये सुविधा शुल्क मांगने के आरोप में मुख्यमंत्री से गुहार लगाया है। पूर्वप्रधान सबाहुद्दीन ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि गांव के इस्माईल पुत्र अब्दुल रहीम और वसीम अहमद पुत्र ईमरान को 2016-17की सूची में अपात्र पाया गया था।परंतु 2017-18की सूची में इस्माईल पुत्र अब्दुल रहीम के साथ नुरुल ऐन पुत्र अब्दुल रज्जाक को आवास दिया गया। जबकि दोनों अपात्रों की श्रेणी में थे। इस्माइल अपात्र थे तो नुरुल ऐन की पत्नी को पूर्व में इंदिरा आवास दिया जा चुका है। आरोप लगाया है कि जब इसकी शिकायत बीडीओ बड़राव से शपथपत्र के साथ की गई। तो जांच के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की गई। बीडीओ ने अपने पत्र दिनांक 2 नवम्बर18 द्वारा लिखित जानकारी दी कि नुरुल ऐन से 1लाख 20 हजार की रिकवरी का आदेश दिया गया है। परंतु इस्माइल के आवास के विषय में कोई जबाब नहीं दिया गया और न ही प्रधान व सेक्रेटरी के विरुद्ध कार्यवाही हुई।