मऊ । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने घोसी क्षेत्र में वक्फ की जमीन को अनाधिकृत रूप से धोखाधड़ी कर अन्य लोगों को बेचने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। मामले के अनुसार घोसी क्षेत्र के जमालपुर मिर्जापुर निवासी अमीर अहमद ने अपने ही गांव के ज्याउल्लाह सहित आधा दर्जन से ऊपर लोगों को आरोपी बनाते हुए 156(3) के तहत आवेदन किया है। आवेदक के अनुसार उसे सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा वक्फ सम्पत्ति की देखभाल के लिए रजिस्टर्ड मुतवल्ली ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। वक्फ से संबधित कई मामले दीवानी मे चल रहे है। उक्त मामले की सभी को जानकारी होते हुए भी आरोपी ज्याउल्लाह ने नसीम अहमद का मुख्तार ए आम बनकर जमालपुर मिर्जापुर निवासी नंदलाल, रमेश यादव, राजेश्वर, परमानंद, पारस नाथ, बृजभान और रवींद्र आदि को वक्फ की आराजी का बैनामा अनाधिकृत रूप से कर दिया। जबकि आरोपी नसीम अहमद के परिवार का भी नहीं है। न्यायालय ने मामले को संज्ञेय अपराध मनाते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी को आदेश दिया है कि वह मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आवेदन के परिप्रेक्ष्य में विवेचना करे।