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जिले में 896 आपत्तियों का किया निपटारा

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मऊ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की आपत्तियों का निपटारा शुक्रवार को कर दिया गया। आरक्षण के संबंध में ब्लाकों से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय तक कुल 896 आपत्तियां दाखिल की गई थीं। इनमें से केवल घोसी ब्लाक के कलाफनपुर के प्रधान का किया गया आरक्षण बदला गया। इसके अलावा सब कुछ पूर्ववत रहा।
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शासन की गाइडलाइन के अनुसार चार मार्च से आठ मार्च तक आरक्षण को लेकर आपत्तियां मांगी गई थीं। सभी नौ ब्लाकों, जिलाधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को कुल 896 आपत्तियां दाखिल की गई। इनमें कई आपत्तियां डाक से आई थीं। जिलाधिकारी कार्यालय को 12 आपत्तियां भेजी गई थीं जिन्हें कुल आपत्तियों में शामिल किया गया। इन आपत्तियों में कुल 743 आपत्तियां ग्राम प्रधान पद के लिए आईं थीं। इसके अलावा प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद की चार, क्षेत्र पंचायत पद के लिए 116 और गांम पंचायत सदस्य पद के लिए केवल छह आपत्तियां आई थीं। जबकि जिला पंचायत क्षेत्र के लिए 27 आपत्तियां आई थीं। आठ मार्च से 12 मार्च तक आई कुल 896 आपत्तियों की समीक्षा का दौर चार दिनों तक चलता रहा।
कलाफनपुर के प्रधान पद का आरक्षण गलत छपा था
पहले से घोषित सभी आरक्षण सही पाए गए। सिर्फ त्रुटिवश हुए घोसी ब्लाक के कलाफनपुर के प्रधान पद के लिए किए गए आरक्षण में संशोधन किया गया। इस संबंध में जिला पंचायतराज अधिकारी घनश्याम सागर का कहना है कि सभी आरक्षण सही पाए गए। केवल कलाफनपुर गांव के प्रधान का आरक्षण लिपिकीय त्रुटि से गलत छप गया था। उसे संशोधित कर दिया गया है।
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