मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने दहेज हत्या सहित चार मामलों में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पहला मामला चिरैयाकोट क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार गाजीपुर जनपद के जंगीपुर थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी शत्रुघ्न मिश्रा की भतीजी प्रियंका की शादी 29 मई 2016 को पहाड़पुर गांव निवासी कृष्णानंद चौबे पुत्र रामजी चौबे के हुई थी। वादी का आरोप है कि 28 नवंबर 2018 को दहेज के लिए प्रियंका को ससुरालियों ने मार डाला। मामले में आरोपी थाना चिरैयाकोट क्षेत्र के पहाड़पुर गांव निवासी ससुर रामजी चौबे और सास नर्मदा देवी ने जमानत अर्जी दी थी।
दूसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन का कथन है कि वादी मुकदमा से सेचुई गांव निवासी सूर्यकांत यादव पुत्र जय प्रकाश यादव को कंपनी में पार्टनर बनाने के नाम पर आरोपीगण ने जालसाजी कर छह लाख 50 हजार रुपये हड़प लिए। मामले में आरोपी गाजीपुर जनपद के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के महेशुआ गांव निवासी सुधीर कुमार विश्वकर्मा पुत्र किशुन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
तीसरा और चौथा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार ने 17 दिसंबर 2018 को हिकमामोड़ के पास से अवैध असलहे के साथ आरोपियों को पकड़ा। मामले में आरोपी आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र के बरहतिल जगदीशपुर कारखाना गांव निवासी मुख्तार पुत्र अब्दुल जब्बार तथा कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के चकजाफरी गांव निवासी सोनू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। उक्त सभी अर्जियों की सुनवाई करते हुए जज ने खारिज कर दिया।