मऊ। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए सहायता योजना संचालित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत वस्त्रोद्योग से संबंधित उद्यमियों एवं व्यवसायियों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 25 लाख रूपये तक के ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाएगा जो दो वर्ष पश्चात उद्यम के सफल संचालित रहने पर अनुदान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। 25 लाख से ऊपर एवं 50 लाख तक 20 प्रतिशत एवं उसके पश्चात 10 प्रतिशत मार्जिन मनी देय होगी। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सीमा नही है। आवेदक किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। उसके एवं उसके परिवार द्वारा अनुदान संबंधी किसी योजना में पूर्व से ऋण प्राप्त न किया गया हो। अभ्यर्थी 15 दिसंबर को अपराह्न पांच बजे तक अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।