जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने अबोध बालक के अपहरण के मामले में आरोपी बने व्यक्ति की तरफ से पेश की गई जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया ।
मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अशोक कुमार गुप्ता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 12 सितंबर 2018 को उसके चाचा का तीन वर्षीय लड़का अंश खो गया। तलाश किया आसपास सीसीटीवी में देखा गया। उस दौरान घर के बगल में स्थित कपड़े की दुकान जिसका नाम रेनबो कलेक्शन है । उससे एक औरत को बच्चे को ले जाते देखा गया। जिसमें चौक चिरैयाकोट की तरफ ले जा रही थी। पुलिस ने बच्चे को गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के बरही गांव निवासी आरती पत्नी अमित के पास से बरामद किया । मामले में आरोपी जनपद गाजीपुर के थाना मरदह क्षेत्र के बरही निवासी अमित पुत्र दल सिंगार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।