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बैंक प्रबंधक ने बकाएदार के घर चस्पा किया कुर्की की नोटिस

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मधुबन। थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर गांव में बैंक के पुराने बकाए को लेकर गुरुवार को बैंक के शाखा प्रबंधक अपने अधिवक्ता के साथ बकाएदार के घर जाकर कुर्की की नोटिस चस्पा किया। नोटिस चस्पा करते हुए बैँक ने उन्हें ऋण जमा करने के लिए एक माह का समय दिया है।
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कस्बा क्षेत्र में स्थित यूनियन बैंक की शाखा उफरौली से इसी थाना क्षेत्र की मोहिउद्दीनपुर निवासी पुष्पा देवी कुछ वर्ष पहले जकारा उद्योग के नाम पर ऋण ले रखा था। किसी बात को लेकर बैंक और उपभोक्ता आमने सामने हो गए। बैंक ने इस मामले में हाईकोर्ट में मुकदमा कर दिया। इधर पुष्पा देवी ने मामले को लोक अदालत में प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई। लोक अदालत ने मामले का निस्तारण करते हुए बैंक का लोन सशर्त चुकाने का आदेश पुष्पा देवी को दिया। मामला तभी से चल रहा था। लोक अदालत के फैसले के मुताबिक पुष्पा देवी बैंक का कर्ज जमा कर रही थी। इसी बीच गुरुवार को बैंक के कर्मचारी, शाखा प्रबंधक रविशंकर कुशवाहा और उनके अधिवक्ता बकाएदार के घर नोटिस लेकर पहुंच गए और लगभग 16 लाख का बकाएदार बताते हुए नोटिस चस्पा कर दी। इस मामले में बैंक ने पुष्पा देवी को बकाया जमा करने की एक माह का समय दिया है। अगर 11 जून तक बकाया जमा नहीं होता है तो कुर्की करने का अल्टीमेटम दिया। इस संबंध में शाखा प्रबंधक रविशंकर कुशवाहा ने बताया कि बकायेदार पुष्पा बैंक का ऋण जमा नहीं कर रही थीं इसलिए न्यायालय के आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई है। इसमें उन्हें एक माह का समय दिया गया है। अगर समय रहते ऋण जमा हो गया तो कुर्की की कार्रवाई रोक दी जाएगी। वहीं पुष्पा का कहना है कि मामला जब लोक अदालत से निपट गया था जिसमें उसके आदेश के मुताबिक हम पैसा जमा कर रहे हैं। अधिकतम दो लाख रुपये बकाया होगा। बैंक द्वारा कुर्की का आदेश मेरे समझ से गलत है। मैं लोक अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में रखूंगी जैसा फैसला होगा हम करेंगे।
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