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योजना के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

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मऊ। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दंपति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपये धनराशि निर्धारित है। पात्रता शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दंपत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो, दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकरी ने दी।
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