मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार चकसहजा चकौधी गांव निवासी फेकना देवी के पति हरिलाल को पुरानी रंजिश को लेकर 16 फरवरी 2018 को मार पीटकर गंभीर चोटें पहुंचाई गई। मामले में आरोपीगण सुनील, लाला और राकेश पुत्रगण रामजीत की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत्त यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।