मऊ । चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के यूसुफबाद में वर्ष 2009 मे दहेज मे मोटरसाइकिल की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और जला कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी सभी आरोपियों को पुलिस ने साक्ष्य सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में पति, सास, ससुर और ननद आरोपी बनाए गए थे।
घोसी कोतवाली के बड़ागांव निवासी वादी नूर मूहम्म्द की लड़की तबस्सुम की शादी चिरैयाकोट थाने के यूसुफाबाद निवासी मुहम्मद सिद्दीक शाह के लड़के नदीम उर्फ फकरउद्दीन शाह के साथ घटना के चार पांच वर्ष पूर्व हुई थी । दहेज मे बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था । 17 जून 2009 को जला कर विवाहिता की हत्या कर दी गयी । इस मामले मे मृतका का मृत्यु पूर्व बयान वाराणसी के मैजिस्ट्रेट के सामने हुआ था । अभियोजन पक्ष से एडीजीसी ने कुल 10 गवाहों को पेश किया। वही बचाव पक्ष के वकील श्रीकृष्ण सिंह उर्फ बच्चा बाबू ने चार गवाहों को परीक्षित कराया । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट आदिल आफताब ने अभियोजन व बचाव पक्ष के गवाहों के बयान की सूक्ष्म समीक्षा व दोनों पक्षों की दलीलों व नजीरो पर विस्तृत व्याख्या के उपरांत उक्त मामले के आरोपी पति नदीम, ससुर सिद्दीक शाह, सास हादइशूनिशा, व ननद कुमारी अमीना शाह को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया ।