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जेल में लगा विधिक साक्षरता शिविर, कैदियों की दी गई जानकारी

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मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में गुरुवार की शाम को जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कैदियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बावत जानकारी दी गई। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव शिवकुमार ने कैदियों को प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बावत जानकारी दी। कहा कि किसी के पास अपने मामले की पैरवी करने के लिए अधिवक्ता रखने की क्षमता न हो तो उसे प्राधिकरण की ओर से सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण में अपना प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक के माध्यम से भेजवा सकते है। इस दौरान सचिव ने जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल के बैरक, अस्पताल , भोजनालय, महिला बैरक और किशोर बैरक का निरीक्षण किया। जिसमें सब कुछ सामान्य मिला । किसी बंदी ने कोई शिकायत नहीं किया। निरीक्षण के दौरान जेल में कुल 613 बंदी मिले। जिसमें 118 सजायाप्ता, एनएसए में निरुद्व तीन, विचाराधीन बंदी 491 मिले। सचिव ने बंदियों को प्ली बार्गेनिंग विषय पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान विचाराधीन बंदी अवधेश सिंह पुत्र राम मिलन सिंह, रामनाथ पुत्र संपत, राजेश यादव पुत्र प्रभुनाथ यादव द्वारा निशुल्क अधिवक्ता की मांग की गई। जिस पर सचिव ने उनसे जेल अधीक्षक के माध्यम से अपना-अपना प्रार्थना पत्र भजवाने की सलाह दी।
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