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लोगों को दी गई दीवानी और राजस्व कानून की जानकारी

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तहसील के प्रांगण में मंगलवार को जिला विधिक प्राधिकरण सेवा के तत्वाधान में विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें लोगों को दीवानी और राजस्व कानून की जानकारी के साथ नि:शुल्क कानूनी सहायता के विषय में विस्तार से बताया गया।
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विधिक प्राधिकरण सेवा के सचिव और सिविल जज शिवकुमार ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य कमजोर वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के नि:शुल्क कानूनी सहायता देना है। ताकि लोग राजस्व, सिविल कानूनों से संबंधित जानकारी देकर जागरूक किया जाए। बोले जिनकी आय एक लाख रुपया वार्षिक से कम है, उनको नि:शुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। विधिक प्राधिकरण सेवा में छोटे मोटे मारपीट, भरणपोषण,आदि मुकदमों को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास कर सस्ता और जल्द न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। अबतक 200 के लगभग राजस्व व सिविल के मुकदमें हल किए जा सकेहै। तहसीलदार ओपी पांडेय ने सूचना के अधिकार के विषय मे जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के पास जो भी लिखित सूचना होगी वही प्राप्त होगा। सूचना मांगते समय सही जानकारी कम शब्दों में लिख कर मांगे। सूचना न मिलने पर तय समय सीमा के बाद रिमाइंडर जरूर मांगे। कहा कि जानकारी के अभाव में लोग इधर उधर भटक कर समय का नुकसान कर लेते है। लेखपाल संघ के तहसीलअध्यक्ष राजेश सिंह ने राजस्व कानूनों की जानकारी देते हुए कहा कि राजस्व संबंधित जानकारी होने पर आप को इधर उधर नही भटकना पड़ेगा। आप अपने क्षेत्र के राजस्व लेखपाल से संपर्क कर वरासत,संपर्क मार्ग के सीमांकन आदि बहुत से भूमि संबंधित विवादों का समाधान कर सकते है। संचालन करते हुए अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने राजस्व, महिला उत्पीड़न, प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि संबंधित विवादों के निपटारे, सहायता के विषय मे जानकारी देते हुए लाभ लेने की बात कही। कार्यक्रम को लेखपाल संघ से पूर्व अध्यक्ष बालचंद्र यादव, मंत्री बलवंत पांडेय, सुधाकर आदि ने भी संबोधित किया।
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