मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या के प्रयास और मिलावटी शराब बरामदगी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला थाना चिरैयाकोट क्षेत्र का है। मामले के अनुसार वादी प्रभारी निरीक्षक चिरैयाकोट राहुल कुमार सिंह ने 23 मार्च 2018 भारी मात्रा में मिलावटी शराब पकड़ा। बदमाशों के द्वारा जान मारने की नीयत से फायर भी किया गया था। मामले में आरोपी पलिया गांव निवासी अनंत मौर्य की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत्त यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।