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गांजा बरामदगी में तीन आरोपियों की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने गांजा बरामदगी के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार थानाध्यक्ष सच्चितानंद यादव ने 14 फरवरी 2019 को आरोपियों को पकड़ा। तो उनके पास से 103 किलो गांजा बरामद हुआ। मामले में आरोपीगण असम प्रांत के उदलगुरी निवासी विक्रम बोसमोतरी पुत्र सूरज बोसमोतरी, जोरूश बोसमोतरी पुत्र उरून बोसमोतरी तथा विजय राय पुत्र दशरथ की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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