मऊ। ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक आदिल आफताब अहमद की अदालत में हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस किया। बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी हो जाने के बाद एडीजे ने अभियोजन पक्ष को जबाब देने के लिए 16 अगस्त की तिथि नियत किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर तिराहे के पास स्थित यूनियन बैंक के पास 29 अगस्त 2009 को ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई । गोली लगने से उनके चालक शब्बीर और साथी राजेश राय घायल हुए थे। बाद में उपचार के दौरान राजेश राय की मौत हो गई। घटना के बावत हरेंद्र सिंह की तहरीर पर शहर कोतवाली अज्ञात हत्यारोपियों के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद सदर विधायक मुख्तार अंसारी, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, संतोष सिंह, राकेश कुुमार पांडेय, अमरेश , अनुज कन्नौजिया, हनुमान कन्नौजिया सहित 12 लोगों का नाम प्रकाश में लाते हुए आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया । मामले पक्षकारो की ओर से साक्ष्य समाप्त होने के बाद बहस चल रही है। बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकृष्ण सिंह ने अभियुक्त संतोष सिंह, उपेंद्र सिंह और पंकज सिंह की ओर से तथा अधिवक्ता सदानंद राय ने अभियुक्त रजनीश सिंह और उमेश सिंह की ओर तथा अनुज कन्नौजिया की ओर से अधिवक्ता रामरतन निषाद ने बहस किया। मुख्तार अंसारी और राकेश पांडेय की ओर लियाकत अली , दारोगा सिंह और अन्य ने पहले ही बहस पूरी कर दिया था । आरोपियों की ओर से बहस पूरी हो जाने के बाद एडीजे ने एडीजीसी श्रीप्रकाश यादव को बहस का जबाब देने के लिए 16 अगस्त की तिथि नियत किया।