मऊ। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी रितेश बिंदल ने बताया कि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह एक अप्रैल 2017-18 से वर्ष 2018-19 में हुआ हो, वे दिव्यांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। ऐसे दंपत्ति जिनमें केवल पति दिव्यांग हो तो धनराशि 15 हजार की प्रोत्साहन राशि तथा जिनमें पत्नी दिव्यांग हो तो धनराशि 20 हजार और पति एवं पत्नी दोनों दिव्यांग हो तो धनराशि 35 हजार की एकमुश्त धनराशि दोनों के संयुक्त खाते में भेजी जाएगी। जो दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेना चाहते हैं। विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 15 दिवस के अंदर आवेदन पत्र की हार्डकॉपी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।