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गैंगरेप के मामले में दो की जमानत खारिज

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने नाबालिक युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ सामूहिक दुराचार करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी विमल कुमार श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिक लड़की को पांच मई 2018 को आरोपीगण बहला फुसलाकर भगा ले गए। तथा उसके साथ सामूहिक दुराचार किया । मामले में आरोपी खालिसपुर गांव निवासी बलवंत राजभर पुत्र भोगई और गोविंद राजभर पुत्र लाल बहादुर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद एडीजे ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।
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