मऊ। जिला एवं सत्र न्यायधीश जयश्री आहूजा की अदालत ने दहेज हत्या, हत्या का प्रयास सहित तीन मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का करने के बाद पारित किया।
पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के सिंगेरा गांव निवासी रामप्रवेश की लडकी पूजा की शादी 22 मई 2016 को सरायलखंसी थाना क्षेत्र के ताजोपुर किन्नूपुर गांव निवासी संतोष पुत्र गुलशन के साथ हुई थी। वादी का कथन है कि लडकी के ससुराल वाले दहेज में एक लाख रूपया और कूलर, फ्रिज की मांग करते थे। 22 अगस्त18 को पूजा को जला दिया गया। आरोपी संतोष कुमार पुत्र गुलशन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। वादी मुकदमा रसडी चकरामनोरथ गांव निवासी किरण देवी के पति यशवंत को नौ सितंबर 2018 को सायं उसके गांव के धर्मेंद्र, जितेंद्र, गोविंद आदि ने मिलकर लाठी डंडा से मारपीटा। उन्हें बचाने गोलू गया तो उसे भी मारापीटा। यशवंत को गंभीर चोटे आईं। मामले में आरोपी रसड़ी चकरा मनोरथ निवासी जितेंद्र पुत्र शिव प्रसाद की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
तीसरा मामला भी कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। आठ जून 2018 को मोहम्मदपुर निवासी वादी मुकदमा ओमप्रकाश के भाई अमरनाथ को उसके गांव के ही सुनील यादव ने फोन कर धुरइनगर चट्टी पर बुलाया। वहा दो अन्य लोग थे। सुनील के इशारे पर अमरनाथ के सिर में तमंचे से गोली मार दिया। मामले में आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के इदारतगंज निवासी राजन गुप्ता पुत्र कांता की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी विमल कुमार श्रीवास्तव के तर्को ृो सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार वादी मुकदमा की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी दस अगस्त 2018 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। मामले में आरोपी ढाढाचवर गांव निवासी सत्यप्रकाश पुत्र शिवप्रसाद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।