मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने हत्या का प्रयास सहित तीन मामलों में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा जितेंद्र के बड़े पिता चानदेव के ऊपर रास्ते के विवाद को लेकर 11 जून 2017 को जानलेवा हमला किया गया। मामले में आरोपी जमुनी गांव निवासी प्रमोद चौहान पुत्र रामअवध, विनोद चौहान पुत्र दलाली और दलाली पुत्र लालू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा सोनी वर्मा को दहेज को लेकर प्रताड़ित करने और मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाने के मामले में आरोपी पति गाजीपुर जिले के जमानियां थाना क्षेत्र के महाबीर नगर निवासी दीपक वर्मा पुत्र सुदर्शन वर्मा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया। तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। हरिकेशपुरा मुहल्ला निवासी वादी मुकदमा अरविंद उपाध्याय की दुकान का ताला तोड़कर 25 सितंबर 2017 की रात्रि में लैपटाप व अन्य सामान चोरी कर लिया गया। तथा आग लगा दी गई। मामले में आरोपी दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के अस्तुपुरा निवासी अमर सोनकर पुत्र सुभाष सोनकर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।