मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक मुहम्मद आदिल आफताब ने जालसाजी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा जयनाथ साहनी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि आरोपी ने जालसाजी करके कम जमीन का पैसा देकर ज्यादा जमीन का बैनामा करा लिया। यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने धोखा धड़ी करके उसका पांच लाख 97 हजार रुपया हड़प लिया। मामले में आरोपी जयसिंहपुर गांव निवासी रामप्यारे सिंह पुत्र रामकवल सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी श्रीप्रकाश यादव के तर्को को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।