मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने दहेज हत्या, गैर इरादतन हत्या का प्रयास और चोरी के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन का कथन है कि वादी मुकदमा शत्रुधन मिश्रा की भतीजी प्रियंका को दहेज के लिए 28 नवंबर 2018 को मार डाला गया। मामले में आरोपी पति पहाड़पुर गांव निवासी कृष्णानंद चौबे पुत्र रामजी चौबे की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। फूलपुर गांव निवासी जयप्रकाश गौड़ पुत्र स्वर्गीय धनई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपीगण उसकी जमीन में दरवाजा लगाने लगे। जिस पर उसने मना किया, तो आरोपीगण ने 12 नवंबर 2018 को उसे मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाया। मामले में आरोपी सखीचंद पुत्र स्वर्गीय गंगादीन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। वादी मुकदमा इमराफिल अहमद की करीमुद्दीनपुर मोहल्ला में स्थित दुकान में 14 अप्रैल 2019 की रात्रि में आरोपीगण ने दुकान के शटर का ताला तोड़कर के सामान चुरा ले गए। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी गया सामान बरामद किया। मामले में आरोपी करीमुद्दीनपुर मोहल्ला निवासी मोहम्मद वस्सीर पुत्र आदिल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।