मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डॉक्टर अजय कुमार ने हत्या का प्रयास और छेड़खानी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने और केस डायरी का देखने के बाद पारित की। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार वादी मुकदमा खैराबाद निवासी दिलीप की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि 23 अप्रैल 2016 को आरोपी अशरफी देवी पत्नी भानू और पिंटू पुत्र भानू और अन्य ने उसकी पत्नी के ऊपर चाकू से प्रहार किया तथा विरोध करने पर उसकी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया। मामले में आरोपी खैराबाद गांव निवासी अशरफी देवी पत्नी भानु सोनकर और पिंटू पुत्र भानु सोनकर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।