मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने दुराचार के प्रयास और छेड़खानी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की 13 वर्षीय नाबालिक युवती के साथ आरोपी ने नौ मई 2017 को दुराचार का प्रयास किए। मामले में आरोपी पहसा निवासी इरफान पुत्र छोटक की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। वादिनी मुकदमा के साथ 27 जुलाई 2017 को छेड़छाड किया गया साथ ही आरोपी ने उसे मारा पीटा भी। मामले में आरोपी दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के औरंगाबाद डिहवा निवासी सुनील पुत्र सीताराम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी के तर्कों केे सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।