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कार्यालयों अस्पतालों में धूम्रपान किया तो पांच सौ रुपये जुर्माना

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मऊ। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा अधिनियम 2003 के सिगरेट और तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और विवरण का विनियम) अधिनियम 2003 की धारा 4 को जनपद में लागू कर दिया गया है। कार्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना निषेध है। यह जानकारी जिलाधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल और कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए परिसर को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित किया जाता है। कोटपा अधिनियम 2003 का उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।
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