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पांच मामलों में छह की जमानत अर्जी खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने गैरइरादातन हत्या का प्रयास सहित पांच मामलों में छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और एसपीओं छेदीलाल गुप्ता के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। खैरानासीरपुर गांव निवासी गोरखनाथ गुप्ता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि 12 नवंबर 2016 को आरोपीगण देवनाथ, उनकी पत्नी चानमती और अमित गाली देते हुए ईट पत्थर तथा डंडे से मारे पीटे जिससे उसे गंभीर चोटें आई। मामले में आरोपी चानमती पत्नी देवनाथ की ओर से जमानत की अर्जी दी थी। के लिए अर्जी दी गई।
दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा लालती देवी कथन है कि जमीन की रंजिश को लेकर 21 जून 2016 को आरोपीगण मार पीटकर विरेंद्र यादव, आरती, शुमिला देवी और ऊषा को मारपीटकर गंभीर चोटें पहुंचाया। मामले में आरोपी बभनीकोल सरवां गांव निवासी जयप्रकाश पुत्र वृजनाथ और बीरु यादव पुत्र बैजनाथ की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। तीसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। विदेश भेजने के नाम पर वादिनी मुकदमा के लड़के अशफाक से आरोपी ने 65 हजार रुपया लेकर फर्जी वीजा दिया। पैसा वापस मांगने पर गाली और जान से मारने की धमकी दिया। मामले में आरोपी दोस्तपुरा मुहल्ला निवासी मुमताज पुत्र मुहम्मद अशरफ की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। चौथा और पांचवा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से गांजा बरामद किया। मामले में आरोपी देवरिया जिले के मदनपुर निवासी वृजेश गुप्ता पुत्र उमा गुप्ता और पश्चिम बंगाल प्रांत निवासी कौसिक दत्त पुत्र घनश्याम दत्त की ओर से अलग-अलग जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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