मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने जमीन वेचने के नाम पर रुपया हड़पने के मामले में तीन लोगों के विरुद्व रिपोर्ट दर्ज कर विवचेना करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के राजपूताना दक्षिणटोला निवासी विजय कुमार सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें राजेश, मुन्नूलाल और रामचंद्र को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि आरोपीगण उसे जमीन बेचने की बात को लेकर 50 हजार रुपया लिए। न तो जमीन दिया न ही रुपया वापस किया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवचेना करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया।