मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर ने एक मामले की सुनवाई के बाद लेखपाल धर्मेंद्र सहित पांच लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी को दिया है। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र के बडरांव का है। मामले के अनुसार कोतवाली घोसी क्षेत्र के बडरांव खोन्हा चवर गांव निवासी चंद्रभूषण विश्वकर्मा पुत्र रामधारी विश्वकर्मा ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें लेखपाल धर्मेंद्र, अजय मिश्रा, अक्षय मिश्रा, विनोद राय और प्रियंबदा राय को आरोपी बनाया। वादी का कथन है कि उसके मकान के पीछे उसकी जमीन है जिसमें पक्का नाबदान है। सात नवंबर 2018 को प्रस्तावित अभियुक्तगण साजिश करके उसे क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से नाबदान को तोड़ कर उसका लगभग दस हजार रुपये की क्षति कारित किया तथा गाली गुप्ता और जान से मारने की धमकी दिया है। अर्जी पर वादी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने तथा उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी को दिया।