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गैरइरादतन हत्या एक की जमानत नामंजूर

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने गैर इरादतन हत्या के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया । जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार बरडीहा गांव निवासी वादी मुकदमा संत बली पुत्र स्व. महादेव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि नौ नवंबर 2018 को बाउंड्री करने और गेट लगाने से मना करने पर आरोपीगण ने वादी के बड़े भाई रामसोच तथा जंग बहादुर, ललिता और मंजू को मारपीट कर चोटें पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल राम सोच की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में आरोपी बरडीहा गांव निवासी अवधेश कुमार पुत्र रामकुवर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
पुलिस ने आरोपी के घर बजाई डुगडुगी
सरसेना। रानीपुर थाने की पुलिस ने बुधवार को एक मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी के घर पर डुगडुगी बजवाया। पुलिस के अनुसार हुसैनाबाद निवासी आरोपी सुमंत यादव उर्फ सिंटी यादव पुत्र देवराज यादव के विरुद्ध धारा 392 के तहत मुकदमा दर्ज है। वह सात नवंबर 2011 से फरार है। अदालत से धारा 82 की नोटिस जारी होने पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध ना की पुलिस बल के द्वारा डुगडुगी पिटवा कर वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए नोटिस चस्पा की गई। ब्यूरो
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