बढ़ुआ गोदाम। राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर यादव का मंगलवार को जिल में आगमन हुआ, इस दौरान देर शाम पांच बजे जिला पंचायत के गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता करते हुए नंद किशोर ने कहा वर्ष 2013 में देश की गरीब जनता के हितार्थ राष्ट्रीय खाद्या सुरक्षा को लागू किया गया। इस योजना के तहत एक यूनिट वाले परिवार को भी कम से कम पांच किलों राशन मुहैया कराया जाएगा। इसकी पारदर्शिता के लिए वर्ष 2016 में राज्य निगरानी आयोग का गठन किया गया। बताया कि खाद्यान्न मिलने में कोई गड़बड़ी होने पर यदि इसकी शिकायत उपभोक्ता करता है, तो अधिकतम 90 दिन में मामले की सुनाई कर उसका निस्तारण किया जाएगा।
अध्यक्ष खाद्य सुरक्षा नंद किशोर ने बताया कि प्रदेश स्तर पर गठित निगरानी समिति में चार सदस्यों की तैनाती की गई है, इसके अलावा जिला स्तर पर एडीएम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। ताकि वो समय-समय पर इस योजना की जांच कर सकते हैं। साथ ही इसकी शिकायत सीधे लखनऊ कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर इसकी शिकायत खाद्य एवं रसद विभाग को कर सकता है। बोले बस 15 दिनों के अंदर इसकी शिकायत करने के लिए विभाग की तरफ से फ्री टोल नंबर और वेबसाइट पर उपलब्घ होगा। इसके लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। अब तक उत्तर प्रदेश में 73 सुनवाई हुई है। इसमें साठ के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई है। बताया नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर तीन किलों चावल और 35 किलो गेहूं दो रुपये के हिसाब से उपलब्ध कराया जाएगा। कहा आने वाले समय में अनाज का पूरा मूल्य कार्ड धारक को देना होगा, बाद में सब्सिडी की धनराशि उपभोक्ता के खाते में भेज दी जाएगी।