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पूर्व महामंत्री दरोगा सिंह के निष्कासन पर बार कौंसिल ने लगाई रोक

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मऊ। बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के स्पेशल कमेटी ने सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन की सदस्यता से पूर्व महामंत्री दारोगा सिंह को बार की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासन के आदेश पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि दारोगा सिंह बार के नियमित सदस्य बने रहेगें। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 21 जनवरी 2018 की तिथि नियत करते हुए बार के पदाधिकायों को प्रति उत्तर दाखिल करने का आदेश दिया। वही मामले की जांच के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से बनाई गई सात सदस्यीय कमेटी के सदस्यों को नोटिस जारी करते हुए नौ जनवरी 2018 को स्पेशल कमेटी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन की आम सभा की सात और आठ दिसंबर 2017 को हुई बैठक में बार के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए बार के अध्यक्ष विजयबहादुर पांडेय ने पूर्व महामंत्री दारोगा सिंह को बार की प्राथामिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध दारोगा सिंह ने बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में आपत्ति दाखिल करते हुए अपने निष्कासन को स्थगित करने की मांग किया। जिस पर सुनवाई करते हुए बार कौंसिल के स्पेशल कमेटी के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी ने बार के पदाधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए तलब किया। सुनवाई के बाद पाया कि निष्कासन की कार्यवाही में प्रक्रियाजन्य त्रुटि रह गई है। जिसके चलते दारोगा सिंह के निष्कासन को स्थगित कर दिया। आदेश दिया कि दारोगा सिंह बार के नियमित सदस्य बने रहेंगे। पक्षों के जबाब दाखिल करने के बाद याचिका के अंतिम निस्तारण पर यह तय होगा कि उनका निष्कासन निरस्त हो अथवा नहीं। वही बार के अध्यक्ष की ओर से जांच के लिए बनाई गई सात सदस्यीय कमेटी को नोटिस जारी करते हुए सभी को नौ जनवरी 2018 को बार कौंसिल में प्रकरण की सुनवाई के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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