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14 आरोपियों की जमानत खारिज

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मऊ । प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना रानी ने अनैतिक देह व्यापार एक्ट के मामले में नामजद सभी 12 आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया । प्रभारी जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार, एक नवंबर 2018 को क्षेत्राधिकारी मुहम्दाबाद गोहना आलोक जायसवाल गाजीपुर तिराहा के पास मौजूद थे । तभी उन्हे पता चला है विमला एंड ऊषा गेस्ट हाउस का संचालक स्त्री पुरुषों को कमरा देकर देह व्यापार करा रहा है। सूचना पर गेस्ट हाउस पर पुलिस ने छापेमारी कर । आपत्तिजनक स्थिति में छह युवक और छह युवतियों को पकड़ा। मामले में आरोपी इमरान, शैलेंद्र कुमार, आरिफ, रोहित उर्फ सुनील, संजय यादव, जावेद जाफरी सहित गिरफ्तार छह युवतियों की तरफ से जमानत अर्जी दी गई थी।
उधर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक मुहम्मद गजाली ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। अभियोजन के अनुसार, दोहरीघाट थाना क्षेत्र के सोनवर्षा चंद्रावती रसूलपुर गांव निवासी मारकंडे पुत्र स्व. त्रिलोकी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए 14 मई 2017 को पति कोतवाली घोसी क्षेत्र के बड़ागांव निवासी मनोज पुत्र जगरनाथ ने जलाकर मार डाला । मामले में आरोपी मनोज की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी 26 जनवरी 2018 को बहला फुसलाकर भगा ले गया और दुराचार किया। आरोपी बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव निवासी राजेश उर्फ आजेश चौहान पुत्र दूधनाथ की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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