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मिलावटी शराब बरामदगी के मामले में जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने मिलावटी शराब बरामदगी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। प्रभारी निरीक्षक परमानंद मिश्रा ने बलुआ पोखरा के पास से आरोपी को मिलावटी शराब के साथ गिरफ्तार किया । मामले में आरोपी रसूलपुर गांव निवासी बृजेश यादव पुत्र पतिराज की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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