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साक्षरता शिविर में महिलाओं और बच्चों को दी गई विधिक जानकारी

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मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को तहसील सदर के प्रांगण में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों और दायित्वों की विधिक जानकारी दी गई।
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विधिक शिविर में अपर जिला जज फूलचंद पटेल ने उपस्थित लोगों को विधिक सेवा दिवस के बारे में जानकारी देते महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों और दायित्वों को बताया। प्राधिकरण के सचिव शिवकुमार ने बताया कि नौ नवंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ था। तभी से नौ नवंबर को विधिक सेवा दिवस के रुप मनाया जाता है। इस मौके पर उन्होंने प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बाबत लोगों को जानकारी दी। साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या, अनैतिक व्यापार, बच्चों के अधिकार, घेरलू हिंसा के बाबत बताया। एसडीएम सदर डॉ. अंकुर लाठर ने सरकार की योजनाओं के बाबत जानकारी देते हुए महिलाओं को घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बाबत जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को लिंग परीक्षण न कराने सलाह दिया। कहा कि लिंग परीक्षण कराना और कन्या भ्रूण हत्या दोनों ही अपराध है। इस मौके पर तहसीलदार मिथिलेश त्रिपाठी, नायब तहसीलदार सर्वेश कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक विजेंद्र कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे।
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