मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने हत्या के प्रयास के मामले में विवेचक एसआई रामसज्जन नागर की अर्जी पर सुनवाई के बाद दो आरोपियों के विरुद्ध गैरजमातीय वारंट के साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया। आरोपीगण बड़रांव गांव निवासी रणवीर राय उर्फ पप्पू पुत्र वीरबहादुर राय और खिजीरपुर गांव निवासी दीपक राय पुत्र लक्ष्मी मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र के रहने वाले है। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है।