जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या का प्रयास सहित दो मामलों में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। जिसमें डीडी पब्लिक स्कूल के चौकीदार हरिकिशुन यादव पुत्र जगनू की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 27 सितंबर 2018 को बलिया से मऊ जा रही प्राइवेट बस चालक ने स्कूल आ रहे बच्चों की आटो में टक्कर मार दिया। जिससे12 बच्चे घायल हो गए।। नाराज लोगों ने स्कूल के गेट के सामने जाम कर तोड़फोड़ करते हुए पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। कुछ लोगों द्वारा पुलिस पर फायरिंग भी की गई। मामले में आरोपी मेऊड़ी निवासी अंकुश गुप्ता पुत्र भोला गुप्ता की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। मानधकपुर जमीन हाजीपुर गांव निवासी वादी मुकदमा उदयभान चौहान पुत्र रामनरेश चौहान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि अवैध तरीके से विद्युत का तार ले जाने से मना करने पर उसके लडके बृजेश चौहान को आरोपीगण ने मारपीटकर गंभीर चोटे पहुंचाया। मामले में आरोपीगण राजकुमार चौहान और मिठाईलाल चौहान पुत्रगण खखनू, विपिन चौहान पुत्र अनंत लाल चौहान तथा सोनू चौहान पुत्र कुन्नू चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।