मऊ। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. वीपी सिंह ने जिले के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड से संबद्ध शासकीय, अशासकीय, वित्तविहीन स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि सभी विद्यालय के शुल्क निर्धारण अध्यादेश 2018 जारी किया गया है। जिसमें मंडलायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए। यदि किसी विद्यालय प्रशासन की तरफ से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।