मऊ । जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने गैर इरादतन हत्या का प्रयास ,चोरी और मिलावटी शराब बरामदगी के तीन मामलों में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया । जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया ।
पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार अहिरूपुर गांव निवासी कोमल यादव पुत्र वीरा यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि मेढ के विवाद को लेकर दो जून 2017 को आरोपी ने मारपीट कर उसे तथा द्वारिका, विनय और चत्रिलोकी को गंभीर चोट पहुंचाया । मामले में आरोपी अहिरूपुर गांव निवासी अनिल जायसवाल और राहुल जायसवाल पुत्रगण मोहन जायसवाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई ।
दूसरा मामला कोतवाली मुहम्दाबादगोहना क्षेत्र का है। खैराबाद गांव निवासी रामानंद पुत्र पुरुषोत्तम की तहरीर पर रिपोर्ट पर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 10 जनवरी 2019 घरेलू सामान चुरा ले गए । पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी गया सामान बरामद किया। आरोपी खैराबाद गांव निवासी मुहम्मद अहमद पुत्र मुख्तार की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
तीसरा मामला थाना दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। 13 जनवरी 2019 को एसआई प्रदीप कुमार 720 लीटर मिलावटी शराब के साथ आरोपीगण को पकड़ा। फुलवरिया बडकीबारी गांव निवासी नंदू हरिजन पुत्र शिवनाथ और बेलौली निवासी राजू साहनी पुत्र कैलाश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।