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निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के नामांकन के लिए आगे आए बीएसए

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत निजी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा के अंतर्गत चल रहे मुफ्त नामांकन में ज्यादा से ज्यादा नामांकन के लिए खुद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगे आए।
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जिले में मिशन पहचान से अपनी अलग पहचान बनाने वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी त्रिपाठी ने जनपदवासियों से अपील किया कि इस योजना के अंतर्गत अलाभित समूहों, दुर्बल वर्ग के बच्चों का किसी भी प्राइवेट स्कूलों में आठवीं तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, इसलिए जनपद के लोग अपने-अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में आठवीं तक मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए कार्यालय में आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ऑफलाइन आवेदन करेंगे। जबकि शहरी क्षेत्रों के लोग ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। आवेदन सरकारी वेबसाइट www.rte25.upsdc.gov.in से कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। जनपद में शिक्षा का अधिकार पर कार्य कर रही कोयंबटूर की स्वयंसेवी संस्था मदरलैंड नेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट तथा सहयोगी संस्था अभिनव भारत फाउंडेशन ट्रस्ट के अजय चौरसिया ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नामांकन प्रक्रिया को सुगम बनाने की अपील की। जिस पर बीएसए ने अपने मातहतों को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उधर बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कर शिक्षा का अधिकार निजी स्कूलों में मुफ्त नामांकन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
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