घोसी। विद्युत वितरण खण्ड घोसी क्षेत्र के 2 किलोवाट तक के बकाया बिल वाले उपभोक्ता 15 फरवरी तक अपने बकाया बिल की 30 प्रतिशत रकम जमा कर शत प्रतिशत सरचार्ज छूट पा सकते हैं। अधिशासी अभियंता तृतीय डीडी शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं के लिए प्रदेश सरकार के सौ प्रतिशत सरचार्ज माफी की स्कीम की अवधि 15फरवरी तक बढ़ा दिया है। बिल कलेक्शन सेंटर पर जमा कर योजना के तहत पंजीकरण करा लें। पंजीकरण के बाद बिल में सुधार करने के बाद बकाया धनराशि को 31मार्च तक जमा करना है। पंजीकरण के बाद जो उपभोक्ता बकाया राशि नहीं जमा करेंगे उनके पंजीकरण राशि से दो हजार रुपये काट लिये जाएंगे। साथ ही बिल न जमा करने पर सरचार्ज की छूट नहीं मिलेगी और बकाया के चलते कनेक्शन भी काट दिया जाएगा।