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हत्या के प्रयास सहित चार मामलों में पांच आरोपियों की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या के प्रयास, गैर इरादतन हत्या के प्रयास और जाली नोट बरामदगी के कुल चार मामलों में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। पहला मामले में अभियोजन के अनुसार इटौराडोरीपुर गांव निवासिनी चंदा देवी पत्नी ढेलू राजभर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि काली मां की पूजा के विवाद को लेकर 24 अगस्त 2018 को आरोपीगण ने उसके पति ढेलू, अमरजीत और रामजन्म को मारपीट कर और तमंचे से फायर कर हत्या की कोशिश की। मामले में आरोपी रामध्यान राजभर पुत्र दल सिंगार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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दूसरे मामले में मधुबन थाना क्षेत्र के गोपालपुर निस्फी गांव निवासी रामसखी देवी पत्नी पलकधारी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि 7 सितंबर 2016 को रास्ते में पशु बांधने से मना करने की बात को लेकर आरोपीगण ने उसके पति पलकधारी और बेटा सतीश को मारपीट कर घायल कर दिया। मामले में आरोपी हरिविशुन पुत्र हीरा और पंजू पुत्र हरिविशुन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
तीसरे और चौथे मामले में एस आई विनोद तिवारी ने 9 अक्टूबर 2018 को आरोपी को सलाहाबाद मोड़ के पास से 5000 रुपये के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं एटीएस पूर्वी जोन वाराणसी में निरीक्षक पद पर तैनात शैलेंद्र तिवारी ने भी 6 अक्टूबर 2018 को जाली नोटों की बरामदगी किया था। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के छोटी रहजनियां मोहल्ला निवासी इसरफिल पुत्र समीउल्ला की ओर से दोनों मामलों में अलग-अलग जमानत दी गई। उक्त सभी मामलों में सुनवाई के जमानत अर्जियां खारिज कर दी गई।
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