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नौकरी के नाम पर रुपया हड़पने में प्रबंधक को सम्मन जारी

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मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने नौकरी के नाम पर रुपया हड़प लेने के मामले में विद्यालय के प्रबंधक को विचारण के लिए तलब करते हुए उनके खिलाफ सम्मन जारी करने का आदेश दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के लड्डूपुर नत्थूपुर गांव निवासी रामअवध यादव पुत्र स्व. गोविंद यादव ने जेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। इसमें तरुण इंटर कॉलेज कुंडा कुचाई के प्रबंधक मारकंडेय सिंह को आरोपी बनाया। परिवादी का कथन है कि मारकंडेय सिंह के कहने पर अपने लड़के को नौकरी दिलाने के लिए दस लाख 32 हजार रुपया उनके खाते में जमा किया। पैसा लेने के बावजूद न तो नौकरी दिलाए न ही पैसा वापस किया। कोर्ट में परिवादी के और उसके गवाहों के बयान और उसके अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जेएम ने मारकंडेय सिंह को धारा 406 और 420 भादवि के तहत विचारण के लिए तलब करते हुए सम्मन जारी करने का आदेश दिया।
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